चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने AAP उम्मीदवार को मेयर बनाने का दिया आदेश

: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए AAP उम्मीदवार को ही चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि उम्मीदवार को वैध रूप से चुना जाए, जो कि बिना किसी अवैधता के हो।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने AAP उम्मीदवार को मेयर बनाने का दिया आदेश

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए AAP उम्मीदवार को ही चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि उम्मीदवार को वैध रूप से चुना जाए, जो कि बिना किसी अवैधता के हो।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान हुई वोटिंग की मान्यता पर सवाल उठा था। कोर्ट ने अंततः AAP उम्मीदवार को मेयर घोषित किया है, जिससे चुनाव अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अफसर के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अफसर द्वारा किए गए कार्य में अनियमितता का आरोप लगा है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए 8 वोटों को मान्यता प्रदान की है। इन वोटों के मामले में भी अफसर की अनियमितता का संदेह है, और कोर्ट ने उन्हें यह सब उजागर करने का आदेश दिया है।

 

क्या है पूरा मामला?

सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा क्रॉस लगाये गए सभी 8 वोटों को मान्य किया। यह साबित हुआ कि वे सभी वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। अफसर के काम में अनियमितता का मामला है, और इस पर कोर्ट ने गंभीरता से प्रतिक्रिया दी है।

सौरभ भारद्वाज का बयान

दिल्ली में मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, “भाजपा ने मेयर चुनाव में कदाचार किया है, जो कि देश के लिए चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बेनकाब कर दिया है।”

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