Rajdut News
Vijay, February 20, 2024
भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू किए गए GST (Goods and Services Tax) के साथ बिजनेस करने वालों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की Importance को समझना बेहद जरूरी है। इसकी प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन लिमिट और प्रक्रिया को समझना आवश्यक है ताकि व्यापारिक कार्यों को सुचारू रूप से निर्वाह किया जा सके।
GST (Goods and Services Tax) एक इंडायरेक्ट टैक्स है जो भारतीय व्यावसायिक सेक्टर को प्रभावित करता है। इसे वैराईटी ऑफ प्रीवियस इंडायरेक्ट टैक्स को बदलने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए नियमों में कई परिवर्तन किए गए हैं। पहले 20 लाख रुपये से अधिक के व्यापारों के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक था, लेकिन अब यह रकम 40 लाख रुपये कर दी गई है।
GST रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न कैटेगरीज़ में व्यापारियों को अलग-अलग तरीके से पंजीकृत किया जाता है। नॉर्मल टैक्सपेयर्स, कम्पोजिशन टैक्सपेयर्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रेसीडेंट टैक्सेबल पर्सन इनमें से कुछ हैं।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही सरल है। आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर जाकर टैक्सपेयर्स टैब के तहत ‘Register Now’ ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आवश्यक विवरण भरें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ शामिल हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, पासबुक, व्यावसायिक पता और डिजिटल सिग्नेचर।
अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जाएं और सम्बंधित जानकारी प्राप्त करें।